विदेशी क्लाइंट्स के लिए विज्ञापन सेवाएं
CBIC ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें भारतीय एजेंसियों द्वारा विदेशी क्लाइंट्स को दी जाने वाली विज्ञापन सेवाओं पर GST को स्पष्ट किया गया है।
🔹 निर्यात के लिए पात्रता: यदि कोई भारतीय एजेंसी सीधे विदेशी क्लाइंट को व्यापक विज्ञापन सेवाएं प्रदान करती है, तो यह सेवा निर्यात मानी जाएगी और निर्यात लाभ के लिए पात्र होगी।
🔹 मध्यस्थ की भूमिका: यदि भारतीय एजेंसी केवल मीडिया स्पेस की खरीद में सहायता करती है और सेवा स्वयं प्रदान नहीं करती है, तो इसे मध्यस्थ के रूप में माना जाएगा और GST लागू होगा तथा आपूर्ति का स्थान भारत में होगा।
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Advertising Services for Foreign Clients
CBIC has issued a circular clarifying the GST treatment for advertising services provided by Indian agencies to foreign clients.
🔹 Export Eligibility: If an Indian agency provides comprehensive advertising services to a foreign client, the place of supply is outside India, and the service qualifies as export, making it eligible for export benefits.
🔹 Intermediary Role: If the Indian agency only facilitates media space procurement without providing the service itself, it is treated as an intermediary, and GST will apply with the place of supply within India.
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Regards,
CA Prateek Mitruka